Sunday 19 July 2020

केंद्र सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF)में अंशदान करने की अनुमति।

19 जुलाई 2020

नरेन्द्र कुमार


नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रयोजन से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1)(b) के अनुसार, किसी व्‍यक्ति अथवा संस्‍था से राष्‍ट्रीय आपदा मोचन निधि में अंशदान/अनुदान प्राप्‍त करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। तदनुसार, किसी व्‍यक्ति अथवा संस्‍था द्वारा राष्‍ट्रीय आपदा मोचन निधि में निम्‍नलिखित तरीकों में से किसी तरीके से अंशदान/अनुदान दिए जा सकते हैं।
(क)  फिजीकल इंस्‍ट्रूमेंटस के माध्‍यम से : ये नई दिल्‍ली में “पीएओ (सचिवालय), गृह मंत्रालय के पक्ष में आहरित हों। इंस्‍ट्रूमेंट के पीछे व्‍यक्ति “राष्‍ट्रीय आपदा मोचन निधि में अंशदान/अनुदान” लिख सकते हैं। 

(ख) आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई के माध्‍यम से : “एनडीआरएफ में अंशदान/अनुदान” के प्रयोजन का उल्‍लेख करते हुए आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्‍यम से भी अंशदान किए जा सकते हैं तथा इन्‍हें रिसीप्‍ट एकाउंट नं. 10314382194, आईएफएससी कोड – SBIN0000625, स्‍टेट बैंक ऑफ इण्डिया, केंद्रीय सचिवालय शाखा, नई दिल्‍ली में जमा कराया जा सकता है। 

(ग) भारतकोष पोर्टल https://bharatkosh.gov.in के माध्‍यम से : निम्‍नलिखित स्‍टेप्‍स के अनुसार नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का प्रयोग करके : 

(i) होम पेज https://bharatkosh.gov.in पर “क्विक पेमेंट” के विकल्‍प को क्लिक करें। 

(ii) अगले पेज पर मंत्रालय के रूप में “HOME AFFAIRS” को तथा प्रयोजन के रूप में “एनडीआरएफ में अंशदान/अनुदान” को सलेक्‍ट करें और भुगतान के बारे में वेबसाइट आगे मार्गदर्शन करेगी। 
***
एनडब्लू/आरके/पीके/एडी/डीडीडी


वरिष्ट पत्रकार,
डॉ० जसबीर आर्य,

प्रधान संपादक एवं चेयरमैन
DTN--CFIB मीडिया चैम्बर्स
वेबसाइट:
www.crimefreeindiabureau.com
Mobil - 9212412283, 9650380366

No comments:

Post a Comment

थाना साउथ रोहिणी के स्टाफ ने चोरी की स्कूटी और चाकू सहित अपराधी को धर दबोचा।

07 अगस्त 2022 नरेन्द्र कुमार नई दिल्ली:15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए दक्षिण रोहिणी क्षेत्र में सड़क अपराध को रोकने के लिए, एसीपी अर्जुन सिं...