19 जुलाई 2020
नरेन्द्र कुमार
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के प्रयोजन से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1)(b) के अनुसार, किसी व्यक्ति अथवा संस्था से राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में अंशदान/अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। तदनुसार, किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में निम्नलिखित तरीकों में से किसी तरीके से अंशदान/अनुदान दिए जा सकते हैं।
(क) फिजीकल इंस्ट्रूमेंटस के माध्यम से : ये नई दिल्ली में “पीएओ (सचिवालय), गृह मंत्रालय के पक्ष में आहरित हों। इंस्ट्रूमेंट के पीछे व्यक्ति “राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में अंशदान/अनुदान” लिख सकते हैं।
(ख) आरटीजीएस/एनईएफटी/यूपीआई के माध्यम से : “एनडीआरएफ में अंशदान/अनुदान” के प्रयोजन का उल्लेख करते हुए आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भी अंशदान किए जा सकते हैं तथा इन्हें रिसीप्ट एकाउंट नं. 10314382194, आईएफएससी कोड – SBIN0000625, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, केंद्रीय सचिवालय शाखा, नई दिल्ली में जमा कराया जा सकता है।
(ग) भारतकोष पोर्टल https://bharatkosh.gov.in के माध्यम से : निम्नलिखित स्टेप्स के अनुसार नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का प्रयोग करके :
(i) होम पेज https://bharatkosh.gov.in पर “क्विक पेमेंट” के विकल्प को क्लिक करें।
(ii) अगले पेज पर मंत्रालय के रूप में “HOME AFFAIRS” को तथा प्रयोजन के रूप में “एनडीआरएफ में अंशदान/अनुदान” को सलेक्ट करें और भुगतान के बारे में वेबसाइट आगे मार्गदर्शन करेगी।
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एनडब्लू/आरके/पीके/एडी/डीडीडी
वरिष्ट पत्रकार,
डॉ० जसबीर आर्य,
प्रधान संपादक एवं चेयरमैन
DTN--CFIB मीडिया चैम्बर्स
वेबसाइट:
www.crimefreeindiabureau.com
Mobil - 9212412283, 9650380366
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