Thursday 2 July 2020

NDMC ने कनॉट प्लेस इलाके में सिविक वार्डनों के एक विशेष दस्ते द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की अब थूकन पर भरना होगा जुर्माना।

02 जुलाई 2020

नरेन्द्र कुमार


नई दिल्ली: कोरोना वायरस ( COVID -19 ) के प्रसार को रोकने और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखने के उद्देश्य से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने अपने क्षेत्र में 10 सिविक  वार्डनों के एक विशेष दस्ते के द्वारा तत्काल प्रभाव से एक गहन अभियान की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों के विरुद्ध  जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने पहले से ही सार्व जनिक स्थानों पर थूकने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की हुई है। जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों को 1000/ रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और इस सम्बंध में पालिका परिषद ने एक जागरूकता  अभियान भी चलाया हुआ है।
इसके बाद पालिका परिषद ने नई दिल्ली क्षेत्र में कोरोना संक्रमण ( COVID-19 ) के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सघन सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए 10  सिविक वार्डनों के दस्ते के साथ एक ऐसे अभियान को शुरू करने का निर्णय लिया है। जिसमें जुर्माने या चालान करने के अलावा ये नागरिक वार्डन जागरूकता फैला कर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और पेशाब करने के दुष्प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करेंगे।

पालिका परिषद के ये सिविक वार्डन परिषद का लोगो के साथ लगी एक विशेष वर्दी में अपनी ड्यूटी करेंगे और मौके पर चालान के लिए एक पीओएस मशीन भी साथ रखेंगे। पीओएस मशीन में ई-भुगतान का विकल्प भी होगा क्योंकि यदि किसी उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माना देने के लिए नकदी न हो तो उसे क्रेडिट कार्ड द्वारा भी भुगतान का विकल्प होगा। यदि सार्वजनिक स्थल पर थूकने वाले उल्लंघनकर्ता के पास जुर्माना देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उन्हें इससे संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए विशेष म्युनिसिपल   मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पहले चरण में यह अभियान कनॉट प्लेस, खान मार्केट, गोल मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट, बंगाली मार्केट, जनपथ और अन्य प्रमुख मार्केट क्षेत्रों को कवर करेगा और दूसरे चरण में जुलाई के मध्य तक इस अभियान के अंतर्गत पार्कों,  बड़े उद्यानों और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर पालिका परिषद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जुर्माना लगाने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

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