Thursday 30 April 2020

NDMC ने कोरोना वायरस संक्रमण (COVID -19) के इलाज के लिए अपने सभी संविदा और आरएमआर कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा के खर्चों की प्रतिपूर्ति देने की घोषणा की।

30 अप्रैल 2020

नरेन्द्र कुमार


नई दिल्ली: ‌कोरोना वायरस महामारी (Covid -19) के मद्देनजर, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने सभी संविदात्मक, आरएमआर कर्मचारियों के कल्याण के उद्देश्यों के लिये काम करने वाले ऐसे कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए एक  ऐसी चिकित्सा सुविधा की घोषणा की है। जिसके अंतर्गत आने वाले सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति पालिका परिषद द्वारा की जाएगी।पालिका परिषद द्वारा यह मेडिकल सुविधा इन अनुबंधित और आरएमआर कर्मचारियों के लिये तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी और केवल COVID -19 संक्रमण के उपचार के लिए तीन महीने की अवधि के लिए लाभ अगले आदेश तक देती रहेगी।

 इस NDMC चिकित्सा सुविधा के तहत, मेडिकल खर्चों को COVID -19 संक्रमण के मामले में NDMC के संविदात्मक, RMRs कर्मचारियों को खुद उनके उपचार या उनके आश्रित परिवार के किसी सदस्य के उपचार पर हुए सभी खर्चों को उनके खाते में प्रतिपूर्ति की जाएगी।

NDMC की इस चिकित्सा सुविधा में किसी भी अधिकृत अस्पताल, प्रयोगशाला में परीक्षण पर सभी व्यय, साथ ही भारत सरकार या दिल्ली सरकार  द्वारा अधिसूचित किसी भी अधिकृत सरकारी, निजी अस्पतालों से उपचार पर किया गया व्यय और उपचार के दौरान दवाइयों की खरीद पर होने वाले व्यय भी प्रतिपूर्ति दावें के लिये मान्य होंगें।

पालिका परिषद द्वारा पहले से जारी लिबरलाइज्ड मेडिकल हेल्थ स्कीम के अंतर्गत मान्य  किए गए अस्पतालों से उपचार के मामले में, ऐसे संबद्ध अस्पताल, लैब्स, डायग्नोस्टिक सेंटर पर ऐसे कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को वैध आईडी या NDMC द्वारा जारी किया गए प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर COVID -19 संक्रमण के उपचार के लिए CGHS दरों पर शुल्क लिया जाएगा।

COVID -19 पर CGHS, AIIMS के निर्धारित, अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार पालिका परिषद के लेखा विभाग के माध्यम से इन सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिये उपचार समाप्त होने के बाद, संविदा, आरएमआर कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में भरे बिल को विधिवत अपने कल्याण विभाग, संबंधित कार्मिक शाखाओं के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जो परिवार के सदस्यों के विवरण को सत्यापित करेंगे और अंतिम भुगतान के लिए बिल विभाग को भेजेंगे। 

पालिका परिषद द्वारा यह कल्याणकारी मेडिकल सुविधा शुरू में तीन महीने की अवधि के लिए लागू की जा रही है जिसे आगे की स्थिति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है।

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