Saturday 18 April 2020

NDMC क्षेत्र में सार्वजनिक जगहों पर थूकने या पेशाब करने वालों पर होगी कार्रवाई, भरना होगा 1000, रुपये का जुर्माना, 15 अप्रैल से लॉक डाउन 2.0 लागू होने के बाद जारी किया गया है नया आदेश।

18  अप्रैल 2020

नरेन्द्र कुमार


नई दिल्ली: दिल्ली और देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या पर काबू पाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है। पालिका परिषद की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थल पर थूकने और पेशाब करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन पर ₹1000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
पालिका परिषद की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक अहम बड़ा कदम उठाते हुए यह भी आदेश जारी किया गया है कि उसके अधीनस्थ क्षेत्र में शराब, गुटखा, तंबाकू आदि बेचने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। NDMC के चेयरपर्सन धर्मेंद्र के आदेशों पर सेक्रेटरी आईएएस अमित सिंगला की ओर से शनिवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इस बीच देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशों पर 15 अप्रैल से पूरे देश में लॉक डाउन  2.0 लागू है। इसके अनुपालन में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में अब NDMC की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। जिससे उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में धूम्रपान की वस्तुओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध तो रहेगा ही। साथ ही सार्वजनिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर पेशाब करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन पर ₹1000 तक की राशि का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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