18 जून 2020
नरेन्द्र कुमार
नई दिल्ली: COVID-19 महामारी को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक महत्वपूर्ण चिकित्सा स्थिति और महामारी की स्थिति के लिए एक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है हाल ही में GNCT ने दिल्ली महामारी रोग (COVID-19 का प्रबंधन) विनियम, नियमो को अधिसूचित किया है। नई अधिसूचना 13 जून को एक विशेष अभियान शुरू किया गया। पुलिस थाना स्तर पर चालान बुक उपलब्ध कराई गई 15 जून 20 से व्यापक अभियोजन शुरू किया गया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पुलिस कर्मियों ने दिल्ली में कोरोना महामारी, (COVID-19) की रोकथाम से जुड़े कानून के नियमों को ना मानने वाले लोगों के खिलाफ अब सख्त कड़ी कार्रवाई की जायेगी।क्योंकि जो लोग बिना फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक स्थानो पर थूकना,
15 जून सोमवार को 12 जिलों में तकरीबन सात सौ चालान काटने के बाद मंगलवार को भी दिल्ली पुलिस ने एक हजार से ज्यादा चालान काटे गए। मध्य जिले में सोमवार को 82 चालान, और मंगलवार को 81 लोगों के चालान काटे गए है।
नियमो का पालन नही करने पर काटे चालान, फेस मास्क, ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग,का पालन ना करना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या गुटखा-पान मसाला खाने की वजह से की गई कार्रवाई।
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