Saturday, 13 June 2020

NDMC ने सूचीबद्ध अस्पतालों, प्रयोगशालाओं को अपने कर्मचारियों का बिना किसी इनकार के COVID -19 के उपचार और भर्ती करने के लिये सख्त दिशा-निर्देश जारी किये।

13 जून 2020

नरेन्द्र कुमार



नई दिल्ली: अपने सभी कोरोना वायरस ( COVID-19 ) प्रभावित और पीड़ित कार्यरत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा, उपचार और उनके सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों, प्रयोगशालाओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे समझौते और ( CGHS ) मानदंडों, नियमों और शर्तों के अनुसार पालिका परिषद कर्मचारियों को उपचार तथा अन्य मेडिकल सुविधाएं बिना इनकार के प्रदान करें।
NDMC के कुछ कर्मचारियों द्वारा यह बताया गया है कि कुछ अस्पतालों में, अस्पताल प्रशासन कोरोना रोगी कर्मचारियों को अस्पतालों में जाने पर उनकी सुनवाई नहीं करता है और या तो वे अपनी अक्षमता दिखा रहे हैं या वे कर्मचारियों को नकद भुगतान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जबकि पालिका परिषद का सूचीबद्ध अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के साथ अपने कर्मचारियों के लिए उदार चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध कराने का समझौता है।

पालिका परिषद ने यह पाया कि ऐसे अस्पतालों, डायग्नोस्टिक लैब की यह कार्रवाई पालिका परिषद, सीजीएचएस  और आईसीएमआर के प्रोटोकॉल के साथ दर्ज किए गए समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है। इसे परिषद के उच्चाधिकारियों द्वारा बहुत गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है और सूचीबद्ध अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को सख्त निर्देश जारी किए गये हैं।

पालिका परिषद,ने पहले से ही सभी सूचीबद्ध अस्पताल, प्रयोगशालाओं, डायग्नोस्टिक केंद्रों में NDMC की उदारीकृत चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को COVID -19 के उपचार की मंजूरी दी हुई है, जो COVID -19 के लिए उपचार प्रबंधन की केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ( CGHS ) दरों पर लाभार्थियों का इलाज करेंगे तथा ऐसे इलाज के बाद अस्पताल या प्रयोगशाला NDMC को व्यय की बिल मदवार गणना करते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

पालिका परिषद ने पहले से ही सूचीबद्ध अस्पतालों और लैब्स को निर्देश जारी किये हुए हैं  ​​कि कोविड -19 के रोगी का इलाज करते समय, अस्पतालों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों, प्रोटोकॉल का ही पालन करना चाहिए। इसके अलावा पालिका परिषद ने केवल COVID-19 के उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति के कल्याणकारी उपाय के रूप  में तीन महीने की अवधि के लिए सभी संविदा, आरएमआर कर्मचारियों के लिए भी ऐसी चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दी हुई है।


नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने यह भी निर्देश दिया है कि सूचीबद्ध अस्पताल, प्रयोगशाला COVID-19 उपचार और अन्य उपचार के लिए परिषद कर्मचारियों को उपचार सुविधाओं, भर्ती इत्यादि से इनकार नहीं करेंगे, अन्यथा आईसीएमआर के प्रोटोकॉल और परिषद के साथ समझौते के उल्लंघन के लिए, दोनो के बीच हुए समझौते के अनुसार  उल्लंघनकर्ता अस्पताल, प्रयोगशालाओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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